Tax Saving Tips: बीते साल नहीं बचा पाए टैक्स तो अब शुरू कर दीजिए प्लानिंग, ये हैं वो तरीके जो बचाएंगे आपका पैसा
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Sat, Aug 10, 2024 09:40 AM IST
FY2023-24 के लिए आईटीआर फाइल किया जा चुका है. लोगों के रिफंड भी आने लगे हैं. जो लोग अब तक टैक्स फाइल नहीं कर पाए वो 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. लेकिन जो लोग रिटर्न दाखिल कर चुके हैं और अब उन्हें लग रहा है कि वो बीते साल अपना टैक्स बचा नहीं पाए, तो अब उनके पास भरपूर समय है टैक्स प्लानिंग का. यहां जानिए कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में जिनमें आप अच्छा खासा मुनाफा लेने के साथ टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं.
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PPF
पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है. इसमें कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है. सेफ इन्वेस्टमेंट होने के साथ ये बड़ा फंड भी तैयार कर सकता है. मौजूदा समय में इस स्कीम पर आपको 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जाता है. ये स्कीम EEE की कैटेगरी में आती है, तो आपका इनकम टैक्स तीन तरह से बचाती है. हर साल जमा राशि पर टैक्स नहीं लगता, ब्याज पर टैक्स नहीं लगता और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्स फ्री होती है यानी इन्वेस्टमेंट, इंट्रस्ट/रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में टैक्स की बचत होती है.
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NPS
नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme- NPS) एक लंबी अवधि का निवेश प्लान है. इसमें निवेश करने पर रिटायरमेंट की उम्र में आपको एक बड़ा फंड एकमुश्त मिलता है. साथ ही आपकी एन्युटी की रकम और उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर मंथली पेंशन मिलती है. इसमें निवेश करके आपको तीन फायदे होंगे. पहला आप अपने लिए रिटायमेंट फंड इकट्ठा कर लेंगे, दूसरा फायदा कि आपको एन्युटी के जरिए रिटायरमेंट के बाद रेग्युलर इनकम होने लगेगी और तीसरा फायदा आप इस स्कीम में निवेश करके सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट ले सकते हैं.
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